आज तक दावा आपत्ति न आने पर फायनेंस कंपनी के पक्ष में होगा अंतरण

कोरबा। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि वाहन क्रमांक- सीजी 12 एआर 1154 (एचजीव्ही) के पंजीकृत वाहन स्वामी श्रीमती अंजू देवी मिश्रा प्लॉट नंबर-168, टीपी नगर कोरबा, वार्ड क्रमांक-09 कोरबा है। उक्त वाहन को वित्त पोषक टाटा मोटर्स फाईनेंस लिमिटेड कोरबा द्वारा 12 जून 2024 को कार्यालय के समक्ष मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अंतर्गत वाहन को अपने कब्जे में लेकर अपने नाम अंतरण दर्ज करने हेतु फार्म 36 में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाहन को वित्त पोषक के नाम में अंतरण करने के संबंध में पंजीकृत वाहन स्वामी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 265/ जि.प.अ/ 2024 दिनांक 20/06/2024 को फार्म 37 में डाक के माध्यम से सूचना जारी की गई, जो मूलत: वापस आ गया, जिसकी पावती संलग्न है एवं पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक 357/जि.प.अ/ 2024 दिनांक 9/07/2024 को फार्म 37 में डाक के माध्यम से सूचना जारी की गई जिसकी पावती संलग्न है। वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार को दावा-आपत्ति करनी हो तो दिनांक 29.08.2024 तक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कोरबा में कर सकते हैं। दावा-आपत्ति नहीं आने की स्थिति में एकपक्षीय अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।