0 सुराकछार में बंधक बनाकर चोरी/लूट का खुलासा
कोरबा। SECL के सुराकछार मेन माइंस में आधी रात चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट व चोरी को अंजाम देने का खुलासा हो गया है। चौकीदार की योजना अनुसार वारदात की गई थी। उसके सहित कुल 5 आरोपी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, 3 आरोपी फरार हैं।
सुराकछार बल्गी उपक्षेत्र के मेन माइंस में 12-13 अगस्त की मध्य रात्रि कांटाघर क्रमांक-2 व 3 की सुरक्षा में चौकीदार तैनात था। रात करीब 2:30 बजे 3 से 4 की संख्या में अज्ञात लोग वहां पहुंचे और जनरल मजदूर- कैटेगरी-1 पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार 30 वर्ष निवासी एसबीएस कालोनी कोरबा को बंधक बना लिया। एक चोर ने हेक्सा ब्लेड से हाथ-पैर काटने की धमकी देते हुए सिर पर वार किया। अन्य साथी कांटाघर क्रमांक-3 में घुसकर वहां रखे सामानों की चोरी कर लिए और पुरेन्द्र का सिम लगा मोबाइल भी जाते-जाते छीन कर ले गए। रात्रि गश्त के दौरान त्रिपुरा स्टेट रायफल्स के 2 जवान और वाहन चालक पहुंचे तब जाकर पुरेन्द्र बंधनमुक्त हो सका। चोरी किए गए और छीने गए मोबाइल तथा एलईडी, कैमरा व अन्य सामानों को तोड़-फोड़ कर कुल 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ। पुरेन्द्र की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की।
पुलिस ने निरीक्षण कर घटनास्थल से आरोपियों द्वारा प्रार्थी को बांधने में उपयोग साड़ी की रस्सी को जप्त किया। उसके चोरी मोबाईल को अश्वनी कैवर्त से बरामद कर पूछताछ में अपराध घटित करना स्वीकार किया।
बयान के आधार पर राकेश साहू एवं मुकेश साहू को तलब कर पूछताछ में प्रार्थी पुरेन्द्र कुमार से मिलकर अपराधिक षड्यंत्र पूर्वक घटना करना बताया। योजनाबद्ध तरीके से घटनास्थल पहुंचे आरोपी राकेश और मुकेश निगरानी में लगे रहे।
प्रार्थी पुरेन्द्र के द्वारा अपने फुल पैन्ट को आरोपी अश्वनी के द्वारा अपने घर से लाये सब्जी काटने वाले चाकू से काटा गया फिर खुद को लोहे के खंभा से बंधवा लिया। हेक्सा ब्लेड से हल्की चोट अपने माथा में अश्वनी से लगवा लिया तथा बांये पैर में चोट पहुंचवा लिया। कांटाघर की चाबी जेब से निकालकर अपने साथी आरोपियों को देकर अंदर दिया व कांटाघर के अंदर भेज दिया जहां से बैटरी, डीवीआर, कम्प्यूटर सेट को चोरी की गई। अपने मोबाईल को भी आरोपी अश्वनी कैवर्त को दे दिया।
अश्वनी कैवर्त के घर के आईना के पास से सिम जप्त किया गया। आरोपी देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टु के द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति को खरीदना पाये जाने से धारा 317 बीएनएस जोड़ी गई।
आरोपियों पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार,अश्वनी कैवर्त पिता सुरेश कुमार कैवर्त उम्र 31 वर्ष सुराकछार, मुकेश साहु पिता स्व. दुखीराम साहु उम्र 40 साल बांकीमोंगरा, राकेश साहु पिता मनीराम साहु उम्र 29 साल साकिन कपाटमुड़ा जोन कार्यालय के पास थाना कुसमुण्डा को अपराध धारा 61 (ख), 229 (2), 331 (4), 306, 305, 217, 248, 238 बीएनएस में तथा आरोपी देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू पिता जोगिन्दर चौधरी उम्र 26 साल साकिन घुड़देवा पानी टंकी के पीछे थाना बांकीमोंगरा को धारा 317 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं जिनकी पतासाजी जारी है।
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