रायपुर। रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। किसी भी तरह की रजिस्ट्री की कुल कीमत की पांच फीसदी रकम की स्टांप ड्यूटी पहले जमा करानी होगी। उसके बाद ही रजिस्ट्री के लिए अप्वाइंटमेंट मिलेगा। इसके अलावा कोई अगर ई-स्टाप खरीदता है तो उस स्टांप के नंबर की इंट्री ऑनलाइन करनी होगी। इतना ही नहीं नए नियम में वसीयत, लीज या डीड के नाम पर अप्वाइंटमेंट लेकर उसे बाद में जमीन की रजिस्ट्री में बदला नहीं जा सकेगा। यानी जिसके लिए अप्वाइंटमेंट लिया जा रहा है वही काम करना होगा। अब तक लोग अलग-अलग कारण लिखकर अप्वाइंटमेंट लेने के बाद रजिस्ट्री करवा लेते थे। इससे रजिस्ट्री की वेटिंग लिस्ट वालों का इंतजार बढ़ जाता था।
0 अभी भी कई खामियां हैं
ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट पर भले ही सख्ती शुरू हो गई है लेकिन रजिस्ट्री के नए सिस्टम में अभी भी कई खामियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रजिस्ट्री कराने से पहले सभी दस्तावेजों को अपलोड करवाना बेहतर था, लेकिन नए सिस्टम में यह नहीं हो रहा है। अभी कई बार ऐसा होता है कि एक ही रजिस्ट्री से कई बैंकों में लोन ले लिया जाता है। इसके लिए रजिस्ट्री के पेजों की नंबरिंग के साथ ही हर पेज में एक बार कोड होना चाहिए। इससे कोई भी एक रजिस्ट्री से कई बैंकों में एक साथ लोन नहीं ले पाएगा। क्योंकि जैसे ही बारकोड स्कैन होगा उस रजिस्ट्री की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में रजिस्ट्री से संबंधित सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी नकल या दूसरे काम ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। इस वजह से भी दिक्कत हो रही है।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *