SECL:मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया मानवाधिकार CWA ने

“पाइप उतारते समय चोट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मानवाधिकार सीडब्लू के प्रयासों से मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया।”

अनूपपुर(मध्यप्रदेश)/कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगी हुई मध्यप्रदेश प्रांत के अनूपपुर जिला अंतर्गत रामनगर थाना क्षेत्र के जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाडांड कोयला खदान में पाइप उतारते समय चोट लगने से सीनियर ओवरमैन की मौत हो गई। मानवाधिकार सीडब्लू ने मृतक के परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए एनएचआरसी में शिकायत भेजकर अनुरोध किया था। आयोग के निर्देश पर मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया।

इस कार्य में मानवाधिकार सीडब्लू के संभाग अध्यक्ष अनुराग सिंह छत्तीसगढ़ का प्रयास सराहनीय रहा।
ज्ञात हो कि आयोग के संज्ञान में एक घटना लाई गई थी जिसमें 06 अगस्त 2023 को क्रेन के माध्यम से पाइप अनलोड करते समय घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। शिकायत के अनुसार, एक पाइप उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि लापरवाही के कारण यह घातक घटना घटी, जो पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में विफल रहा। उन्होंने मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने का अनुरोध किया।

आयोग के निर्देशानुसार, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के आमाडांड के सब एरिया मैनेजर ने 07.06.2024 के संचार के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि क्रेन की सहायता से एमएस पाइप उतारते समय, स्व. बालकरन नापित पिता चितैया नापित की ट्रक के दाईं ओर से रस्सी के स्लिंग के एक छोर को टिंडल में पास करते समय दुर्घटना हो गई, ट्रक के बाहरी किनारे से पाइप की एक परत घूर्णी टॉर्क से प्रभावित हुई और लूप से नीचे फिसल गई। इस दौरान, उनके सिर के दाईं ओर कान के पास और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें आरएचकेसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

0 आधिकारियों पर दर्ज है अपराध

इस मामले में रामनगर पुलिस ने एसईसीएल के 3 अधिकारी व दो अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। आमाडांड कोयला खदान में 6 अगस्त को मृतक बाल करण के साथ राजेश शर्मा, शिवकुमार व प्रीतम दास चौधरी ड्यूटी पर थे। मामले में रामनगर पुलिस ने विवेचना के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशक कार्यालय धनबाद से पत्राचार करते हुए विभागीय जांच की रिपोर्ट मांगी। जांच में अधिकारी-कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने आमाडांड कोयला खदान के उप क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन कुमार, खान प्रबंधक अनवर सुहैल अंसारी, उप यंत्री विद्युत व यांत्रिकी एस बाबू शंकर, फोरमैन राजेश शर्मा व क्रेन ऑपरेटर प्रीतम दास चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया है।