बलौदाबाजार। जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि-अतएव राज्य शासन एतद्वारा कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।
इसी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण सदानंद कुमार, भापुसे (सीजी-2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा को भी शासन ने निलम्बित किया है।


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