0 गंभीर आर्थिक कदाचार प्रमाणित होने पर कार्रवाई

कोरबा। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैसे प्रशासनिक पद पर पदस्थ रहते हुए अनुशासनहीनता व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार करने वाले ईश्वर प्रसाद कश्यप (मूल पद व्याख्याता) के विरूद्व प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।
ईश्वर प्रसाद कश्यप, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा द्वारा शरद चन्द्रभूषण लाल प्रधान पाठक के फरवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनके पी.पी.ओ. के आधार पर 21.04.2023 को उपादान राशि 18,63,130/- का आहरण कर भुगतान किया गया। पुनः राशि 16,76,817/- का आहरण कर शरद चन्द्रभूषण लाल, प्रधान पाठक के खाता में जमा किया गया। इसी तरह श्रीमती मेरी लाल प्रधान पाठिका, शा.पू.मा.शा. गोपालपुर सितम्बर 2018 से चिकित्सा आवेदन देकर अवकाश पर चली गई थी तथा इस अवधि में जून 2022 को बिना कार्यभार ग्रहण किये सेवानिवृत्त हो गई। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्रीमती मेरी लाल के फर्जी उपस्थिति पंजी के आधार पर नियम विरूद्ध 31 महीने का वेतन राशि रू. 24,91,554/- का भुगतान किया गया ।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कोरबा के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2024 एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार ईश्वर प्रसाद कश्यप को आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया पूर्णतः दोषी पाया गया है। संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा नियत किया गया है।