Close Menu
KorbanChanlKorbanChanl
  • होम
  • देश – विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

एमजेएम हॉस्पिटल, कोरबा की बड़ी सफलता : 2.5 किलो तक का विशाल ट्यूमर सुरक्षित ऑपरेशन से निकाला

26.04.2026

भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता

26.04.2026

भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी – साधना सप्ताह में SECL को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में स्थान

26.04.2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Monday, May 11
KorbanChanlKorbanChanl
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • होम
  • देश – विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
KorbanChanlKorbanChanl
Home»देश - विदेश»Supreme Court : धर्मांतरण किया तो आरक्षण भी गया , सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ‘ईसाई या मुस्लिम बनने पर नहीं मिलेगा SC दर्जा’
देश - विदेश

Supreme Court : धर्मांतरण किया तो आरक्षण भी गया , सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ‘ईसाई या मुस्लिम बनने पर नहीं मिलेगा SC दर्जा’

Korbanchal NewsBy Korbanchal News24.03.2026No Comments2 Mins Read
Share Facebook WhatsApp Twitter Telegram
Follow Us
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Supreme Court
Supreme Court
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp
  • बड़ा ऐलान: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा।
  • धर्म की सीमा: केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही SC दर्जे के हकदार बने रहेंगे।
  • सख्त आदेश: ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।

Supreme Court  , नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई या इस्लाम अपनाता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) को मिलने वाले विशेष कानूनी और आरक्षण लाभों का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने साफ कहा कि SC दर्जा केवल उन धर्मों तक सीमित है जिनका उल्लेख संवैधानिक आदेशों में स्पष्ट रूप से किया गया है।

CM Rekha Gupta Budget Speech : ‘मेगा बजट’, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया ₹1.03 लाख करोड़ का रोडमैप, ग्रीन इकोनॉमी पर सबसे बड़ा दांव

संवैधानिक प्रावधानों पर मुहर: किसके पास रहेगा दर्जा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुराने नियमों को दोहराया और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की। अदालत ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन सामाजिक कुरूतियों से लड़ना था जो विशिष्ट धर्मों के भीतर मौजूद थीं।

  • मान्य धर्म: हिंदू, सिख और बौद्ध।
  • अमान्य (SC दर्जे के लिए): ईसाई, इस्लाम और अन्य धर्म।
  • मुख्य आधार: संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि धर्मांतरण केवल एक निजी विश्वास का बदलाव नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक श्रेणी से बाहर निकलने जैसा है जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों के बाहर जाता है, तो उसे मिलने वाला आरक्षण का कवच तुरंत गिर जाएगा।

“संविधान के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा उन ऐतिहासिक और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ा है जो हिंदू समाज और उसके विस्तारित अंगों (सिख-बौद्ध) का हिस्सा थे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा धर्म चुनता है जो जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता, तो वह SC दर्जे के लाभ जारी रखने की मांग नहीं कर सकता।”
— सुप्रीम कोर्ट बेंच

Korbanchal News
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp
Korbanchal News

Related Posts

बड़ी खबर- पूर्व आईजी डांगी निलम्बित, PHQ अटैच किए गए

26.03.2026

Iran US War Update : ईरान का ‘नो सरेंडर’ , डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिन का शांति ऑफर ठुकराया, “सिर के बदले सिर” की धमकी से बढ़ा तनाव

24.03.2026

खेल प्रतिभा का महाकुंभ: छत्तीसगढ़ में ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की धूम, खिलाड़ियों का गर्मजोशी से किया स्वागत.

23.03.2026

Comments are closed.

मुख्य खबरें

एमजेएम हॉस्पिटल, कोरबा की बड़ी सफलता : 2.5 किलो तक का विशाल ट्यूमर सुरक्षित ऑपरेशन से निकाला

Korbanchal News26.04.2026

कोरबा। शहर के उभरते और भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र एमजेएम हॉस्पिटल ने एक बार फिर अपनी…

भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता

26.04.2026

भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी – साधना सप्ताह में SECL को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में स्थान

26.04.2026

बालको ने फायर सर्विस सप्ताह के माध्यम से अग्नि सुरक्षा जागरूकता को दिया बढ़ावा

26.04.2026
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
हमारे बारे में
हमारे बारे में

Korbanchal News is a fast-growing digital news platform dedicated to delivering accurate, timely, and unbiased news from Korba, Chhattisgarh, and across India. We focus on local updates, breaking news, politics, industry, and public interest stories to keep our readers informed and aware.
We're accepting new partnerships right now.

Name: उमेश मकवाना
Mobile: +91 9827938156
Email Us: korbanchal2026@gmail.com

Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
पेज
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Disclaimer
  • Term and Conditions
पोस्ट कैलेंडर
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Apr    
© 2026 कोरबांचल. Designed by Nimble Technology.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.